Epass Process for Other State Person


 अगर आप एक प्रवासी हैं जो वापस अपने प्रदेश MP आना चाहते हैं अथवा MP से अपने गृहप्रदेश जाना चाहते हैं तो प्रकिया निम्नानुसार होगी  :-
1. अगर आप के पास स्वयम का वाहन है अथवा आप वाहन की व्यवस्था कर सकते हैं तो कृपया ePass हेतु  https://mapit.gov.in/covid-19/ पर आवेदन करें. उक्त पास सम्बंधित जिला प्रशासन द्वारा MHA के दिशानिर्देशनुसार द्वारा जारी किये जावेंगे।
2. अगर आप स्वयम वाहन की व्यवस्था करने में सक्षम नही हैं व सरकार की मदद के आकांक्षी हैं तो कृपया https://mapit.gov.in/covid-19/ पर प्रवासी रहवासी के रूप में पंजीयन करें। उक्त पंजीयन गMP के कॉल सेंटर पर दूरभाष क्रमांक 0755-2411180 पर बात करके भी किया जा सकता है।

 Download your Pass

https://mapit.gov.in/COVID-19/downloadsignedpass.aspx?noid=JBKceLMc4Bu1qwMh0AoL5g==

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