अगर आप एक प्रवासी हैं जो वापस अपने प्रदेश MP आना चाहते हैं अथवा MP से अपने गृहप्रदेश जाना चाहते हैं तो प्रकिया निम्नानुसार होगी :-
1. अगर आप के पास स्वयम का वाहन है अथवा आप वाहन की व्यवस्था कर सकते हैं तो कृपया ePass हेतु https://mapit.gov.in/covid-19/ पर आवेदन करें. उक्त पास सम्बंधित जिला प्रशासन द्वारा MHA के दिशानिर्देशनुसार द्वारा जारी किये जावेंगे।
2. अगर आप स्वयम वाहन की व्यवस्था करने में सक्षम नही हैं व सरकार की मदद के आकांक्षी हैं तो कृपया https://mapit.gov.in/covid-19/ पर प्रवासी रहवासी के रूप में पंजीयन करें। उक्त पंजीयन गMP के कॉल सेंटर पर दूरभाष क्रमांक 0755-2411180 पर बात करके भी किया जा सकता है।
Download your Pass
https://mapit.gov.in/COVID-19/downloadsignedpass.aspx?noid=JBKceLMc4Bu1qwMh0AoL5g==
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