केवल ऑनलाइन क्लासेस  लेने वाले  स्कूल  ही   मांग सकते हैं, ट्यूशन फीस: हाई कोर्ट

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि पंजाब में सिर्फ वे स्कूल ट्यूशन फीस मांग सकते हैं जिन्‍होनें लॉकडाउन की अवधि के दौरान छात्रों को ऑनलाइन क्‍लासेज़ दी हैं। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने यह भी कहा कि स्थायी या अनुबंध के आधार पर नियुक्त शिक्षक […]

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